राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली
राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
Rajasthan Civil Registration System
Government of Rajasthan
Directorate of Economics and Statistics

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Birth, Death, and Marriage Certificate delivery on WhatsApp after Digital Sign by Registrar.

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Pehchan Registrations (after 2014) may be searched in Digilocker

Registration No. and Year

Legacy Registrations available on Pehchan (before 2014) may be searched in Digilocker

Registration No. # Mobile No. and Year

पहचान आने वाले कल और गुजरे पल की नन्ही सी जान की पहली पहचान जन्म प्रमाण पत्र गठबंधन को अटूट पहचान दिलवाये। विवाह पंजीयन अवश्य करवाये। हमारा लक्ष्य शत प्रतिशत पंजीकरण पंजीयन जनता ओर सरकार के बीच की एक कड़ी है बच्चे के नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र ही पूरा है प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें पंजीयन जनता एवं सरकार का संयुक्त प्रयास जन्म-मृत्यु का पंजीकरण आपके अपने हित में है

राज्य मे जन्म-मृत्यु एवं विवाह के पंजीकरण, पहचान पोर्टल के माध्यम से किये जा रहे है। राज्य के सभी रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर, डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी कर रहे है। इसके अतिरिक्त प्रमुख निजी चिकित्सालय भी जन्म-मृत्यु की घटनाओ की पहचान पोर्टल पर ही ऑनलाइन रिपोर्टिग कर रहे है। राज्य मे पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य जैसे पंजीकरण मे संशोधन एवं भाषा परिवर्तन, गोद लिये बच्चे का पंजीकरण, जुड़वा बच्चे का पंजीकरण आदि पोर्टल द्वारा ही संपन्न किये जाते है। आमजन पोर्टल पर या ई-मित्र कियोस्क पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पहचान एन्डराइड एवं आईओएस मोबाइल एप भी आमजन की सहायतार्थ उपलब्ध है। प्रमाण-पत्र ऑनलाइन ही पोर्टल या मोबाइल एप से डॉउनलोड किये जा सकते है एवं प्रमाण-पत्र डिजीलॉकर पर भी उपलब्ध है। आमजन की सहायतार्थ टोल फ्री न. 18001806785 भी उपलब्ध है।

सेवाएँ

पंजीकरण कहाँ कराये

प्रत्येक नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम मुख्यालय पर जन्म - मृत्यु रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित है, अतः जन्म - मृत्यु की सूचना घटना घटित होने के 21 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार कार्यालय को देकर जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ! इसके लिए परिवार के मुखिया या उसके नजदीकी रिश्तेदार द्वारा प्रपत्र - 1 में जन्म की सूचना एवं प्रपत्र - 2 में मृत्यु की सूचना भरकर देनी होती है! जन्म का रजिस्ट्रीकरण बच्चे के नाम के बिना भी करवाया जा सकता है ।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्म - मृत्यु रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित है, अतः जन्म - मृत्यु की सूचना घटना घटित होने के 21 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार कार्यालय को देकर जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ! इसके लिए परिवार के मुखिया या उसके नजदीकी रिश्तेदार द्वारा प्रपत्र - 1 में जन्म की सूचना एवं प्रपत्र- 2 में मृत्यु की सूचना भरकर देनी होती है ! जन्म का रजिस्ट्रीकरण बच्चे के नाम के बिना भी करवाया जा सकता है ।

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